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राज्य » बिहार / झारखण्ड


हत्या मामले में एक ही परिवार के चार सदस्यों को उम्रकैद

बांका 16 नवंबर (वार्ता) बिहार में बांका जिले की एक त्वरित अदालत ने दो साल की बच्ची की हत्या के बारह साल पुराने मामले में आज एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास के साथ ही 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
त्वरित अदालत के न्यायाधीश के. के. महथा ने यहां दो साल के बच्ची की हत्या के मामले में सुनवाई के बाद जिले के पंजवारा थाना क्षेत्र में महुआ गांव के एक ही परिवार के चार सदस्य कमल मानरी, अमीन मानरी, सिन्धु मानरी और रिन्टु मानरी को यह सजा सुनाई है।
आरोप के अनुसार, अभियुक्तों ने 26 अगस्त 2006 को गांव के ही शंभू राऊत की दो वर्षीय पुत्री जैनी कुमारी की लाठी से मारकर हत्या कर दी थी। इस सिलसिले में मृतका की मां पुतुल देवी ने कमीशन मानरी, कमल मानरी, अमीन मानरी, सिन्धु मानरी और रिन्टु मानरी के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
न्यायालय में आज कमीशन मानरी के उपस्थित नहीं के कारण उसे सजा नहीं सुनाई जा सकी। अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
सं सूरज रमेश
वार्ता
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