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राज्य » बिहार / झारखण्ड


मात्र 100 रुपये में होगा पैतृक संपत्ति के बंटवारे का निबंधन

पटना 04 दिसंबर (वार्ता) बिहार सरकार ने भूमि विवादों को समाप्त करने के उद्देश्य से पैतृक या परिवार की संपत्ति के बंटवारे से संबंधित दस्तावेजों के निबंधन पर लगने वाले शुल्क को 100 रुपये निर्धारित करने का निर्णय लिया है।
मद्य, निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन) के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
श्री सुबहानी ने बताया कि राज्य में भूमि विवादों के निपटारे के लिए जमीन के पैतृक या पारिवारिक बंटवारे से संबंधित दस्तावेजों को निबंधित कराने पर पहले संपत्ति के कुल मूल्य पांच प्रतिशत शुल्क देना होता था। इसके कारण प्राय: आम लोग इन संपत्तियों के बंटवारे का कानूनी दस्तावेज अर्थात् निबंधन कराने से कतराते थे। उन्होंने बताया कि इसके परिणाम स्वरूप संपत्ति की अनियमित रूप से बिक्री होती थी और कई तरह के विवाद उत्पन्न होते थे।
प्रधान सचिव ने बताया कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पैतृक या पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे से संबंधित दस्तावेजों के निबंधन पर मात्र 100 रुपये (50 रुपये निबंधन शुल्क और 50 रुपये स्टाम्प शुल्क) की दर निर्धारित कर दी है। उन्होंने बताया कि सरकार के इस निर्णय से ऐसी संपत्ति के बंटवारे से संबंधित विवादों का निपटारा हो सकेगा तथा राज्य की विधि-व्यवस्था पर भी इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही आम लोगों को इससे अत्यधिक लाभ होगा तथा सरकार के यहां निबंधित दस्तावेजों की संख्या बढ़ेगी।
सूरज
वार्ता
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19 Apr 2024 | 9:10 PM

पटना 19 अप्रैल (वार्ता) बिहार में प्रथम चरण की चार लोकसभा सीट गया (सु), औरंगाबाद, नवादा और जमुई (सु) में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए मतदान में लगभग 48.23 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट कर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी समेत 38 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में लॉक कर दिया।

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