Friday, Apr 19 2024 | Time 23:59 Hrs(IST)
image
राज्य » बिहार / झारखण्ड


मामला नालंदा जिले के बिहारशरीफ महिला थाने में वर्ष 2016 में दर्ज की गई थी। इस मामले में विधायक श्री यादव समेत छह लोगों के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड विधान, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो ऐक्ट) तथा अनैतिक देह व्यापार निषेध अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में आरोप-पत्र दाखिल किया था। आरोपितों में विधायक के अलावा सुलेखा देवी, राधा देवी, टूसी कुमारी, छोटी कुमारी एवं संदीप सुमन उर्फ पुष्पंजय शामिल हैं।
विधायक श्री यादव पर 06 फरवरी 2016 को एक नाबालिग के साथ अपने आवास पर दुष्कर्म करने का आरोप है। अन्य आरोपितों पर अपहरण, बलात्कार में सहयोग करने और अनैतिक देह व्यापार करवाने का आरोप है।
इस मामले में अभियोजन की ओर से आरोप साबित करने के लिए कुल 22 गवाहों का बयान न्यायालय में दर्ज करवाया गया था जबकि आरोपितों की ओर से अपने बचाव में 15 गवाहों का बयान कलमबंद करया गया। इसके अलावा 31 दस्तावेजी सबूत भी अदालत में प्रदर्शित किये गये थे।
मामला बिहारशरीफ स्थित पॉक्सो की विशेष अदालत में लंबित था। सांसदों-विधायकों के मुकदमे की सुनवाई के लिए राजधानी पटना में विशेष अदालत के गठन के बाद वर्ष 2018 में मुकदमे को यहां स्थानांतरित कर दिया गया था।
सं सूरज
वार्ता
image