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राज्य » बिहार / झारखण्ड


विशेष अदालत ने 03 दिसंबर 2018 को मामले में अंतिम बहस की सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला 15 दिसंबर 2018 तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में लगभग ढाई महीने तक लगातार दोनों पक्षों की अंतिम बहस हुई थी। अदालत ने मामले में आज सुनवाई करते हुये विधायक समेत सभी छह आरोपितों को दोषी करार दिया है।
अभियोजन की ओर से पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता सह विशेष लोक अभियोजक सोमेश्वर दयाल ने अपना पक्ष रखा था वहीं बचाव पक्ष की ओर से उच्चतम न्यायालय के वरीय अधिवक्ता मीर अहमद मीर, पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील अजय ठाकुर और व्यवहार न्यायालय पटना के वकील सुनील कुमार ने बहस की थी।
उल्लेखनीय है कि मामला नालंदा जिले के बिहारशरीफ महिला थाने में वर्ष 2016 में दर्ज की गई थी। इस मामले में विधायक श्री यादव समेत छह लोगों के खिलाफ पुलिस ने भारतीय दंड विधान, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो ऐक्ट) तथा अनैतिक देह व्यापार निषेध अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में आरोप-पत्र दाखिल किया था।
सं सूरज
जारी (वार्ता)
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