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राज्य » बिहार / झारखण्ड


जबरन धान काटने के मामले में दस दोषियों को कठोर सजा

दुमका 18 जनवरी (वार्ता) झारखंड में दुमका जिले की एक अदालत ने चोरी की नियत से जबरन धान काटने के एक मामले में आज दस आरोपियों को दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी।
न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम) बी. सी. चटर्जी ने जामा थाना कांड संख्या 152/2013 में दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद दोषी पाकर जामा थाना क्षेत्र के खटंगी गांव निवासी नामजद आरोपी रामेश्वर मंडल, रतन मंडल, लीले मंडल, पोढ़े मंडल, पांचू मंडल, जगबंधु मंडल, धीरेन मंडल, मुकेश मंडल, जागेश्वर मंडल और जितेन्द्र मंडल के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 379 के तहत दो-दो साल के कठोर कारावास और धारा 144 में एक-एक साल तथा धारा 147 में एक-एक साल के कारावास की सजा सुनायी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
सहायक लोक अभियोजक खुशबुद्धीन अली ने बताया कि जामा थाना क्षेत्र के अगोइयाबांध गांव निवासी बलराम मंडल की शिकायत पर 15 दिसंबर 2013 को नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। वादी बलराम मंडल ने अपनी शिकायत में कहा है कि 08 दिसंबर 2013 को सुबह आठ बजे घातक हथियार और कचिया लेकर नामजद आरोपियों ने एकमत होकर चोरी की नियत से उसके खटंगी मौजा स्थित खेत में लगी धान की फसल जबरन काट ली।
सं सूरज
वार्ता
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