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दहेज हत्या के मामले में पति को दस साल की सजा

पटना, 24 जनवरी (वार्ता) पटना की एक सत्र अदालत ने दहेज हत्या के मामले में आज एक पत्नीहंता को दस साल सश्रम कारावास की सजा के साथ दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) मनोज कुमार सिंह ने यहां मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के धनरूआ थाना क्षेत्र स्थित भाईपुर गांव निवासी राकेश प्रसाद को अपनी पत्नी सुनीता देवी की हत्या के आरोप में भारतीय दंड विधान की धारा 304 (बी) के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
आरोप के अनुसार, सुनीता देवी की शादी साल 2012 में राकेश के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 29 जुलाई 2016 को दोषी ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
सं.सतीश
वार्ता
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