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तिहरे हत्याकांड में छह अभियुक्त दोषी करार

लखीसराय, 24 जनवरी (वार्ता) बिहार में लखीसराय जिले की एक अदालत ने बहुचर्चित पोखरामा तिहरे हत्याकांड मामले में आज छह अभियुक्तों को दोषी करार दिया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) रंजीत कुमार सिंह की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए छह आरोपियों को दोषी करार दिया जबकि एक अन्य आरोपी सूरज सिंह उर्फ सुरो सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 जनवरी 2019 की तिथि निर्धारित की है।
अपर लोक अभियोजक गुप्तेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि रामशेखर सिंह, झालो सिंह एवं इंद्रसेन कुमार उर्फ रिपु की भूमि विवाद को लेकर 04 अगस्त, 2017 की सुबह हत्या कर दी गयी थी। इस हत्याकांड को लेकर सूचक पोखरामा निवासी स्व. कैलाश सिंह के बयान पर शालिग्राम सिंह उर्फ खपरू सिंह, खपरु सिंह के पुत्र दिलीप कुमार एवं कुमार सातो सिंह के पुत्र किरण सिंह, किरण सिंह के पुत्र सूरज कुमार, अंगद कुमार, जनार्दन सिंह के पुत्र कृष्ण कुमार, रोहित कुमार, रमैया कुमार सहित दस लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए कजरा थाना कांड संख्या 50/17 अंकित कराया गया था।
जिले के सूर्यगढ़ा पुलिस अंचल अंतर्गत कजरा थाना क्षेत्र के बहुचर्चित पोखरामा गांव में 04 अगस्त, 2017 को छह बीघा जमीन के विवाद में एक ही परिवार के तीन लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। गांव के खपरू सिंह एवं रामशेखर सिंह के बीच वर्षों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।
सं.सतीश सूरज
वार्ता
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