राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Jan 30 2019 4:48PM आय से अधिक संपत्ति मामले में आईएएस अधिकारी को सजापटना 30 जनवरी (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आज भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एक अधिकारी को तीन वर्ष सश्रम कारावास के साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने मामले में सुनवाई के बाद आरोपित आईएएस अधिकारी ब्रजकिशोर सिंह को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि नहीं अदा करने पर दोषी को एक वर्ष कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। आरोप के अनुसार, दोषी आईएएस अधिकारी ने राज्य में विभिन्न सरकारी पदों पर रहते हुये वर्ष 1974 से 1986 के बीच अपने पद का भ्रष्ट दुरुपयोग कर आय के सभी ज्ञात स्रोतों से 14 लाख 41 हजार 285 रुपये की अधिक संपत्ति अर्जित की थी।सं सूरज सतीश वार्ता