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फर्जी मुठभेड़ मामले में पूर्व थाना प्रभारी दोषी करार

पटना 31 जनवरी (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना स्थित एक त्वरित अदालत ने फर्जी मुठभेड़ मामले में आज कोतवाली थाने के तत्कालीन प्रभारी राजकुमार यादव को दोषी करार दिया और इसी मामले के तीन अन्य आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुये बरी कर दिया।
त्वरित अदालत संख्या दो के न्यायाधीश अब्दुल सलाम ने मामले में सुनवाई के बाद कोतवाली थाने के तत्कालीन प्रभारी राजकुमार यादव को हत्या की नियत से कुछ लोगों का अपहरण करने का दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई 01 फरवरी 2019 को होगी।
वहीं, इसी मामले के तीन अन्य आरोपितों तत्कालीन अवर निरीक्षक लालचंद राम और अभय नारायण सिंह तथा सहायक अवर निरीक्षक विभा कुमारी को संदेह का लाभ देते हुये बरी कर दिया। मामले के एक अन्य आरोपी अवर निरीक्षक निर्मल कुमार सिंह की मृत्यु विचारण के दौरान हो गई थी। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने की थी।
सं सूरज सतीश
जारी (वार्ता)
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