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हत्या के मामले में एक को उम्रकैद , दूसरे को 7 साल की सजा

दुमका 06 फरवरी (वार्ता) झारखंड में दुमका की जिला एवं सत्र अदालत ने पीट-पीट कर हत्या करने से संबंधित एक मामले में आज एक आरोपी को आजीवन कारावास और दूसरे को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश सिह ने एक व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या के मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एक आरोपी फुटबॉल राय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और दस हजार रूपया जुर्माने की सजा सुनायी। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही अदालत ने दोषी को 50 हजार रूपया मृतक के आश्रित को देने का भी फैसला सुनाया है।
अदालत ने इसी मामले के दूसरे आरोपी कारू राय को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास के साथ पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर कारू को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने इस मामले के अन्य चार आरोपी हरिलाल राय, गुस्सु राय, गांदो राय और झुला राय को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का फैसला सुनाया।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार जिले के रानेश्वर थाना क्षेत्र के बोड़ा डंगाल गांव निवासी सुनील कुमार राय की शिकायत पर रानेश्वर थाना में 25 जून 2017 को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 307 समेत भादवि की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी फुटबॉल राय , हरिलाल राय, कारू राय, गुस्सु राय, गांदो राय और झुला राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। आरोप के अनुसार दोषियों ने सुनील के पिता जगरनाथ राय को लाठी-डंडे से पीट-पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था जिसकी अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गयी थी।
सं.उमेश.सूरज
वार्ता
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