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भूमि विवाद में जानलेवा हमला, पांच को सात-सात साल की सजा

छपरा, 13 फरवरी (वार्ता) बिहार में सारण जिले की एक अदालत ने भूमि विवाद में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में आज पांच दोषियों को सात-सात वर्ष कारावास की सजा के साथ ही जुर्माना भी किया।
छपरा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (षष्टम्) अंजनी कुमार सिंह ने जिले के दरियापुर थाना कांड संख्या 188/10 के सत्रवाद 367/16 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की। मामले में दरियापुर के झौवाटोला निवासी तीन सहोदर भाइयों संजय राय , विजय राय, अजय राय तथा किशोरी राय एवं गुड्डू राय को भारतीय दंड विधान की धारा 307 के तहत सात वर्ष, धारा 435 के तहत चार वर्ष, 504 के तहत तीन वर्ष तथा 148 में दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अदालत ने सभी को तीन-तीन हजार जुर्माना भी किया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को दो-दो माह की सजा अलग से भुगतनी होगी।
उल्लेखनीय है कि दोषियों के हमले में गंभीर रूप से घायल अशोक राय ने 27 नवम्बर 2010 को इनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में कहा गया कि जमीनी विवाद को लेकर सभी उसके घर पर आये और लाठी-डंडे से उसपर जानलेवा प्रहार कर उसे गम्भीर रूप से घायल कर दिया। साथ ही उसके पलानी नुमा घर में आग भी लगा दी।
सं. सतीश सूरज
वार्ता
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