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सृजन घोटाला : पूर्व उप समाहर्ता समेत छह की जमानत अर्जी खारिज

पटना, 13 फरवरी (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना स्थित केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)की एक अदालत ने बहुचर्चित सृजन घोटाले से जुड़े एक मामले में भागलपुर के पूर्व उप समाहर्ता और पांच बैंककर्मियों समेत छह लोगों की अग्रिम जमानत अर्जी आज खारिज कर दी।
ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने मामले में भागलपुर के पूर्व उप समाहर्ता प्रभात कुमार सिन्हा, इंडियन बैंक के सहायक प्रबंधक सुब्रतो दास, शाखा प्रबंधक प्रवीण कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक नवीन कुमार साह, सहायक शाखा प्रबंधक अमरेन्द्र कुमार साहू एवं सहायक संत कुमार सिन्हा की ओर से दाखिल की गई याचिकाओं पर उनके वकीलों और ब्यूरो के विशेष लोक अभियोजक को सुनने के बाद उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा देने से इंकार कर दिया।
मामला वर्ष 2009 से 2017 के बीच राज्य के भागलपुर जिले में महिला सुदृढ़ीकरण एवं सशक्तिकरण की योजनाओं की करोड़ों रुपये की सरकारी राशि के धाखाधड़ी एवं जालसाजीपूर्वक गबन एवं सरकारी पद के भ्रष्ट दुरूपयोग का है। प्रस्तुत मामले की प्राथमिकी भागलपुर जिले के तिलकामांझी कोतवाली थाने में वर्ष 2017 में दर्ज की गयी थी। बाद में उसी वर्ष मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गयी थी।
सं.सतीश
वार्ता
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