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रिश्वत के मामले में पूर्व अपर समाहर्ता दोषी करार

पटना, 16 फरवरी (वार्ता) पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत के मामले में आज पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया के तत्कालीन अपर समाहर्ता सह जन शिकायत निवारण पदाधिकारी रंजीत प्रसाद सिंह को दोषी करार दिया।
निगरानी (ट्रैप) के विशेष न्यायाधीश बृज मोहन सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद आरोपित तत्कालीन अपर समाहर्ता रंजीत प्रसाद सिंह को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई 26 फरवरी 2019 को होगी।
आरोप के अनुसार, दोषी को निगरानी के अधिकारियों ने 31 दिसंबर 2016 को बेतिया स्थित उनके सरकारी आवास पर आंगनबाड़ी सेविका की बहाली के लिए एक अभ्यर्थी के रिश्तेदार से दस हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। निगरानी ने आरोप साबित करने के लिए आठ गवाहों का बयान न्यायालय में दर्ज कराया था जबकि दोषी ने अपने बचाव में पांच गवाह पेश किये थे।
सं. सतीश सूरज
वार्ता
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