राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Feb 20 2019 9:35PM हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावासदुमका 20 फरवरी (वार्ता) झारखंड में दुमका जिले की एक सत्र अदालत ने गला रेत कर हत्या करने से संबंधित एक मामले में दोष सिद्ध एक आरोपी को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) तौफीकुल हसन की अदालत ने यहां मामले में सुनवाई के बाद भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत दोषी पाकर आरोपी सीताराम सोरेन को यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को तीन वर्ष कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। अपर लोक अभियोजक डी. के.ओझा ने बताया कि गोपीकांदर थाना क्षेत्र के पिपरा संतालटोला निवासी बसंती सोरेन की शिकायत पर गोपीकांदर थाने में आरोपी सीताराम सोरेन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। दर्ज प्राथमिकी में आरोपी पर धारदार हथियार से सूचक के परिजन की हत्या करने का आरोप लगाया गया था।सं सूरजवार्ता