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राज्य » बिहार / झारखण्ड


यौन शोषण मामले में दोषी को सजा

दुमका 20 फरवरी (वार्ता) झारखंड में दुमका जिले की एक सत्र अदालत ने यौन शोषण मामले में दोषी को आज सात साल के सश्रम कारावास के साथ ही दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) पवन कुमार की अदालत ने यहां मामले में सुनवाई के बाद दोषी सुजीत हांसदा को सात साल सश्रम कारावास के साथ दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।
आरोप के अनुसार, पीड़िता की शिकायत पर दुमका मुफस्सिल थाने में 20जून 2014 को भारतीय दंड विधान की धारा 376 के तहत लगातार दो वर्षों तक शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने, शादी से इन्कार करने तथा दूसरी लड़की से शादी करने को लेकर सरूवा गांव निवासी सुजीत हांसदा के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
सं सूरज
वार्ता
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