राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Feb 22 2019 5:27PM बलात्कारी को मृत्यु तक कारावास की सजापटना 22 फरवरी (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना की एक त्वरित अदालत ने नाबालिग के साथ बालात्कार एवं हत्या के मामले में आज दोषी को उसकी मृत्यु होने तक सश्रम कारावास की सजा सुनाई। त्वरित अदालत संख्या दो के न्यायाधीश अब्दुल सलाम ने मामले में सुनवाई के बाद समस्तीपुर के मूल निवासी शत्रुघ्न राम को भारतीय दंड विधान की धारा 302 एवं 376 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि दोषी द्वारा किया गया अपराध पागलपन की पराकाष्ठा है इसलिए इससे कम की सजा नहीं दी जा सकती है। आरोप के अनुसार, 16 दिसंबर 2007 को पटना के श्रीकृष्णपुरी थाना क्षेत्र में न्यू पुनाईचक झोपड़पट्टी में रहने वाली एक बालिका के साथ शत्रुघ्न ने बलात्कार किया और बाद में उसके साथ बुरी तरह मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। बालिका उसके पड़ोस में ही रहती थी। जब लोगों उसे ढूंढना शुरू किया तब उसका शव दोषी के झोपड़ी में पाया गया। सं सूरज सतीशवार्ता