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सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन दोषियों को दस-दस साल की सजा

बोकारो 28 फरवरी (वार्ता) झारखंड में बोकारो जिले की एक सत्र अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के करीब सात साल पुराने मामले में आज तीन दोषियों को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास के साथ ही प्रत्येक को दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) रंजीत कुमार की अदालत ने यहां मामले में सुनवाई के बाद तीन दोषी चास थाना क्षेत्र के गुजरात कॉलोनी निवासी लालबहादुर उर्फ गोलू केसरी, जोधाडीह मोड़ निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ मोंटी एवं सर्वोदय नगर निवासी विकास कुमार को यह सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक आर. के. राय ने बताया कि 07 नवंबर 2012 को पीड़िता अपनी बहन के घर धनबाद गयी थी। उसे लौटना था, लेकिन किसी ने उसे तबाह करने की धमकी दी थी। इसके कारण उसने अपने पूर्व परिचित लालबहादुर को फोन कर बुलाया। उसके साथ वह चास आयी। आठ नवम्बर को वह घर जाने लगी तो लालबहादुर ने उसे अधिक रात होने के कारण रुकने को कहा। फिर पीड़िता को उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर चाय पिलायी, जिसमें नशीली वस्तु होने के कारण वह बेहोश हो गयी थी।
श्री राय ने बताया कि 08-09 नवंबर 2012 की रात डेढ़ से ढ़ाई बजे के बीच लाल बहादुर ने युवती को होटल के कमरे में अकेला छोड़ चला गया। उसके बाद विकास, प्रकाश और हरप्रीत ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। जब उसे होश आया तो लाल बहादुर ने किसी को नहीं बताने की शर्त के साथ शादी करने का भरोसा दिलाया। बाद में पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। इस मामले का एक अन्य आरोपी चास निवासी प्रकाश पिछले सात साल से आज तक फरार है।
सं सूरज
वार्ता
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