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जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी को सजा

दरभंगा 26 मार्च (वार्ता) बिहार में दरभंगा जिले की एक सत्र अदालत ने जानलेवा हमला करने के मामले में आज दोषी को चार वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) जय गणेश सिंह की अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में दोषी ओमप्रकाश ठाकुर को यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह की सजा अलग से भुगतनी होगी।
अपर लोक अभियोजक पूनम कुमारी ने यहां बताया कि बाकरगंज, लहेरियासराय निवासी ओमप्रकाश ठाकुर के विरुद्ध उनकी पत्नी दीपमाला के बयान पर कुशेश्वरस्थान थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दर्ज प्राथमिकी में दीपमाला ने अपने पति एवं अन्य चार व्यक्तियों पर अमोलडीह गांव में अपनी मां के सरकारी आवास पहुंचकर दहेज के 50 हजार रुपये नहीं देने के कारण भाई और उन पर चाकू से जानलेवा हमला किया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गई।
पुलिस ने इस मामले में ओमप्रकाश ठाकुर के साथ ही उसकी माता सीता देवी एवं पिता सतनारायण ठाकुर के विरुद्ध आरोप-पत्र समर्पित किया था लेकिन माता एवं पिता की मौत हो जाने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। एक मात्र नामजद अभियुक्त पीड़िता के पति ओम प्रकाश ठाकुर को यह सजा सुनाई गई है।
सं सूरज
वार्ता
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