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रिश्वत मामले में नवादा के पूर्व डीटीओ को सजा

पटना 27 मार्च (वार्ता) बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत के मामले में आज नवादा जिले के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) नरेश पासवान को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
सतर्कता (ट्रैप) के विशेष न्यायाधीश ब्रजमोहन सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद नवादा जिले के तत्कालीन डीटीओ नरेश पासवान को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। सतर्कता ने अपना मुकदमा साबित करने के लिए अदालत में नौ गवाहों का बयान कलमबंद करवाया था।
आरोप के अनुसार, दोषी डीटीओ ने एक गिट्टी क्रशर व्यवसायी पिंटू सिंह से नवादा जिले में उसके वाहनों के परिचालन के एवज में प्रतिमाह 50 हजार रुपये की मांग की थी। गिट्टी व्यवसायी ने 28 जुलाई 2008 को दोषी की शिकायत सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो में की थी, जिसके बाद आरोप की पुष्टि होने पर 30 जुलाई 2008 को ब्यूरो के अधिकारियों ने नवादा स्थित दोषी के आवास से उसे 45 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया था।
सं सूरज सतीश
वार्ता
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