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दहेज के लिए हत्या का प्रयास करने वाले पति को सजा

सीवान, 27 मार्च (वार्ता) बिहार में सिवान जिले की एक सत्र अदालत ने दहेज को लेकर हत्या के प्रयास के एक मामले में आज दोषी पति को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (षष्ठम्) जीवन लाल ने यहां मामले में सुनवाई के बाद दहेज के लिए हत्या का प्रयास करने के मामले में आरोपित दुर्गेश राय को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। अदालत ने दुर्गेश पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत ने घटना में शामिल अन्य आरोपितों को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया है।
आरोप के अनुसार, पीड़िता कुमकुम देवी ने अपने पति दुर्गेश राय, ससुर मनोज राय, सास आशा देवी, देवर चंदन राय तथा शादी में मध्यस्थ की भूमिका निभा रही सीमा देवी को अभियुक्त बनाते हुए दहेज में एक बोलेरो गाड़ी या पांच लाख रुपये की मांग पूरी नहीं करने पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए संबंधित थाने में एक परिवाद 1027/2009 दर्ज कराया था।
सं.सतीश सूरज
वार्ता
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