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राज्य » बिहार / झारखण्ड


पत्नीहंता को आजीवन कारावास

सुपौल, 30 मार्च (वार्ता) बिहार में सुपौल जिले की सत्र अदालत ने आज एक पत्नीहंता को आजीवन कारावास की सजा के साथ दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक राज ने यहां मामले में दोनो पक्षों की दलीले सुनने के बाद जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के अमहा गांव निवासी राजेश यादव को अपनी पत्नी रंजू देवी की हत्या के आरोप में भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। न्यायालय ने इस मामले में मृतका की सास एवं देवर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
आरोप के अनुसार, अमहा गांव निवासी राजेश यादव शादी के बाद से ही दहेज की मांग को लेकर पत्नी रंजू देवी प्रताड़ित किया करता था। इसी को लेकर राजेश ने 20 मई 2016 को अपनी पत्नी की जहर खिलाकर हत्या कर दी। मामले में रंजू के मायके वालों ने पति राजेश, उसकी मां एवं भाई को नामजद आरोपी बनाया था।
सं.सतीश
वार्ता
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