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राज्य » बिहार / झारखण्ड


अवैध हथियार रखने के मामले में दो दोषियों को सजा

दुमका 10 अप्रैल (वार्ता) झारखंड में दुमका जिले की एक सत्र अदालत ने अवैध हथियार रखने के मामले में दाे दोषियों को पांच-पांच साल कारावास के साथ ही दाे-दाे हजार रुपये जुर्माने सजा सुनाई।
प्रथम सहायक सत्र न्यायाधीश देवाशीष महापात्रा की अदालत ने अवैध हथियार रखने के मामले में मुस्तफा अंसारी और सिराजुल अंसारी को दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दाेनाें काे छह- छह महीने कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
सहायक लाेक अभियाेजक आर. के. पांडेय ने यहां बताया कि जिले में कठीकुंड के तत्कालीन थाना प्रभारी नयन सुख दादेल के बयान पर 2015 में दाेनाें आराेपियों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, कठीकुंड थाना क्षेत्र में भारी वर्षा के दाैरान नलहच्ची नदी के निकट खड़े ट्रकाें काे माेटरसाइकिल सवार चार अपराधियों द्वारा लूटने की सूचना पर गश्ती कर रही पुलिस की टीम ने उनमें से दाे आराेपियाे काे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर अपराधियों के पास से देसी कट्टा और कारतूस बरामद किये गये थे।
सं सूरज
वार्ता
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