राज्य » बिहार / झारखण्डPosted at: Apr 11 2019 11:00PM रिश्वत मामले में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी को तीन साल की सजादुमका, 11 अप्रैल (वार्ता) झारखंड में दुमका की एक अदालत ने रिश्वत के मामले में आज एक तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी को तीन साल की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला न्यायाधीश मोहम्मद तोफिकुल हसन ने यहां मामले में सुनवाई के बाद जिले के पालोजोरी के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी सूर्य नारायण वर्मा को तीन हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में भष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा सात के तहत एक साल और पांच हजार रुपये तथा 13 (2) एवं 13 डी के तहत तीन साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना किया। दोनों सजाएं साथ -साथ चलेंगी। उल्लेखनीय है कि एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने श्री वर्मा को 3000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जिले के पालोजोरी प्रखंड के बलियापुर में पीसीसी रोड बन रहा था जिसकी प्राक्कलन राशि एक लाख पचास हजार रुपये स्वीकृत हुई थी। इसका कार्य अभिकर्ता काली पद महतो द्वारा कराया जा रहा था। कराये गये निर्माण के एवज में अभिकर्ता को 20,277 रुपये का चेक देने के लिए श्री वर्मा ने छह हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी लेकिन बाद में वह तीन हजार रुपये पर तैयार हो गए।इस बीच परिवारदी ने इसकी लिखित शिकायत 21 मार्च 2002 को ब्यूरो को दे दी। इसके बाद 22 मार्च 2002 को श्री वर्मा को उनके आवास पर पैसा लेते पकड़ा गया था। सं.सतीशवार्ता