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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा

दरभंगा, 12 अप्रैल (वार्ता) बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में आज एक व्यक्ति को दस साल के सश्रम कारवास की सजा के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पॉक्सो) ऐक्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार मालवीय की अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में केवटी थाना क्षेत्र के दोमे गांव निवासी विश्वनाथ महतो को यह सजा सुनाई है।
अदालत ने आरोपित विश्वनाथ महतो को भारतीय दंड विधान (भादवि) की धारा 376 के तहत दोषी मानते हुए दस वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड और पोक्सो एक्ट की धारा 06 में दस साल का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं, अर्थदण्ड भुगतान नहीं करने पर दोनों धाराओं में 02- 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सभी सजायें साथ-साथ चलेगी। इससे पूर्व अदालत ने गुरूवार को सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी करार देते हुए अपना फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक डा0 विजय कुमार पराजित ने यहां बताया कि 24 मार्च 2016 को होली के दिन नाबालिग लड़की अपने घर के बाहर थी। बच्ची को अकेला देख विश्वनाथ जबरन उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस में गई उसकी मां समेत परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे लेकिन तबतक अभियुक्त घर का दिवाल फांद कर फरार हो चुका था। इस सिलसिले में पीड़िता के पिता ने केवटी थाना में 26 मार्च 2016 को एक नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी। अदालत ने 17 अक्टूबर 2016 को वाद अभिलेख में संज्ञान लिया और इसके बाद 03 जनवरी 2017 को काराधीन अभियुक्त के विरुद्ध आरोप का गठन किया गया।
सं.सतीश सूरज
वार्ता
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