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सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा

बोकारो 15 अप्रैल (वार्ता) झारखंड में बोकारो जिले की बच्चों को लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की एक अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी को आज 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने 17 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी सरफराज अंसारी को यह सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार झा ने बताया कि 19 जनवरी 2018 को लालपथरा, चंदनकियारी निवासी सरफराज ने अपने एक मित्र के साथ सुबह शौच जाने के क्रम में 17 वर्षीय पीड़िता को अगवा कर लिया तथा उसके मुंह में नशीला पदार्थ स्प्रे कर बेहोश कर उसे एक कार से ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
श्री झा ने बताया कि अदालत ने 11 अप्रैल 2019 को सरफराज अंसारी को इस मामले में दोषी करार दिया था । उन्होंने बताया कि आरोपी गुलाम एवं एक अन्य का मामला न्यायालय में चल रहा है।
सं सूरज
वार्ता
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