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दहेज हत्या के मामले में पति को दस साल के कठोर कारावास की सजा

पटना, 24 अप्रैल (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना की एक सत्र अदालत ने दहेज हत्या के मामले में आज एक पति को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम धनंजय कुमार मिश्रा की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के पिपरा थाना क्षेत्र स्थित सैदपुर लोदीपुर गांव निवासी दीपक कुमार को दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
आरोप के अनुसार, दोषी अपनी पत्नी विद्यावती देवी को पचास हजार रुपये के दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करता था। बाद में 20 अक्टूबर 2013 को संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का शव एक कुएं से बरामद किया गया था। इस सिलसिले में मृतका के पिता ने संबंधित थाना में पति के खिलाफ एक नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
सं.सतीश सूरज
वार्ता
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