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बिहार में दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को मृत्युदंड

सीवान, 08 मई (वार्ता) बिहार में सीवान की एक अदालत ने चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या के आरोपी को आज मृत्युदंड की सजा सुनायी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) विनोद कुमार शुक्ला ने चार वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के इजमाली गांव निवासी जियाउद्दीन उर्फ धन्नू को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड और 32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी । अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता के परिजनों को देने का आदेश दिया।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 25 अगस्त 2018 को एक शादी समारोह में बच्चों के साथ भोज खाने गयी गांव की चार वर्षीय बच्ची को आरोपी जियाउद्दीन बहला-फुसलाकर खेत में ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने बच्ची के शव को जमीन में दफन भी कर दिया था। इस सिलसिले में मृतका की मां ने बच्चों से मिली जानकारी के आधार पर संबंधित थाना में जियाउद्दीन के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
सं.उमेश.सूरज
वार्ता
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