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गलत करने वालों को तकनीकी आधार पर लाभ न मिले लाभ : न्यायमूर्ति झा

पटना 25 मई (वार्ता) जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस. एन. झा ने आज कहा कि कानून और न्याय व्यवस्था को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि गलत करने वाले तकनीकी आधार पर लाभ न उठा सके।
श्री झा ने यहां पटना उच्च न्यायालय के लब्ध प्रतिष्ठित वकील और क़ानून के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान स्व. डॉ. एस. एन. झा की स्मृति में आयोजित विशेष व्याख्यान और कार्यशाला को संबोधित करते हुये कहा कि पीड़ित व्यक्ति तो अदालत का दरवाजा खटखटाते ही है लेकिन गलत करने वाले भी तकनीकी आधार पर गलत लाभ उठाते हुए अदालतों से बहुत सारी रियायतें पा जाते हैं। उन्हेांने कहा कि कानून और न्याय व्यवस्था को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि गलत करने वाले इसका दुरुपयोग न करने पाए।
पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गलत करने वालों को तकनीकी आधार पर लाभ नहीं लेने देना चाहिए। उन्होंने न्यायिक क्षेत्र के अपने अनुभवों को साझा करते हुये कहा कि अदालतों में पीड़ितों को त्वरित न्याय मिले, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने सुझाव दिया की याचिकाएं स्वीकार करते समय सतर्कता बरती जानी चाहिए।
सूरज
जारी (वार्ता)
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