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गांजा तस्करी मामले में दो दोषियों को सजा

पटना 31 मई (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में आज दो दोषियों को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (षष्ठम्) सह मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद नवादा जिले के काशीचक निवासी अजीत कुमार और पटना के मरांची मुहल्ला निवासी टुनटुन कुमार को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 (बी) के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को एक-एक वर्ष कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक के. के. तिवारी ने यहां बताया कि 09 जुलाई 2017 को केंद्र सरकार के आसूचना निदेशालय की पटना शाखा के अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर मोकामा स्थित राजेंद्र सेतु पर एक वाहन की तलाशी और पांच क्विंटल से अधिक गांजा बरामद किया था, जिसकी कीमत 25 लाख रुपये से अधिक आंकी गई थी।
श्री तिवारी ने बताया कि यह गांजा त्रिपुरा की राजधानी अगरतल्ला से पटना जिले के फतुहा ले जाया जा रहा था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए नौ गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था।
सं सूरज
वार्ता
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