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दहेज हत्या मामले में पति और ननद को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास

पटना 31 मई (वार्ता) बिहार में पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्रप्रकाश मिश्रा ने दहेज हत्या के एक मामले में मृतका के पति और उसकी ननद को आज दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र स्थित झुनझुनमहल मुहल्ला निवासी कुमार अमित और उसकी बहन भावना कुमारी को दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि विवाहिता का दोषी पति कुमार अमित अपनी नाबालिग पुत्री के लिए दो लाख रुपये सावधि जमा के रूप में उसके बालिग होने तक के लिए बैंक में जमा करेगा।
आरोप के अनुसार, दोषी पति कुमार अमित अपनी पत्नी सांभवी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। उसने 07 अक्टूबर 2009 को अपनी बहन भावना कुमारी के साथ मिलकर सांभवी की गला दबाकर हत्या करने के बाद घर में ही शव को आग लगा दी थी।
सं सूरज
वार्ता
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