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एके-47 चाेरी मामले में महिला आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

पटना 12 जून (वार्ता) राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की पटना स्थित विशेष अदालत ने सेना के मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित आयुध डिपो से अत्याधुनिक राइफल एके-47 की चोरी के मामले में आज एक महिला आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार सिन्हा की अदालत में एक याचिका दाखिल कर मामले में आरोपित चंद्रावती देवी को जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गई थी। अदालत ने अर्जी पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपित को जमानत पर मुक्त किये जाने से इनकार कर दिया।
मामला भारतीय सेना के जबलपुर स्थित आयुध डिपो से 21 एके-47 राइफलों की चोरी का है, जिनमें से तीन की बरामदगी बिहार के मुंगेर जिले से की गई थी। मुंगेर से गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों की निशानदेही पर मामले का खुलासा हुआ। पूर्व में मामले की प्राथमिकी मुंगेर मुफस्सिल थाने में दर्ज की गई थी। बाद में एनआईए ने मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। इस मामले में आरोपित चंद्रावती देवी के पति एवं पुत्र समेत नौ लोग अभी जेल में बंद हैं, जिनमें जबलपुर आयुध डिपो का एक सुरक्षाकर्मी भी शामिल है जबकि इस मामले के तीन अन्य अभियुक्त जमानत पर हैं।
सं सूरज शिवा
वार्ता
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