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राज्य » बिहार / झारखण्ड


हत्या मामले में भाभी और देवर को उम्रकैद

बोकारो 18 जून (वार्ता) झारखंड में बोकारो जिले की एक सत्र अदालत ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता की हत्या के मामले में भाभी और देवर को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अपर सत्र न्यायधीश (प्रथम) रंजीत कुमार की अदालत ने आरटीआई कार्यकर्ता सुधीर रवानी की हत्या के मामले में भाभी बालिका देवी और उसके देवर लखिराम रवानी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। वहीं, साक्ष्य छुपाने के जुर्म में बालिका देवी के पति बुलु रवानी को तीन साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार झा ने बताया कि बोकारो जिले के चंदनकियारी थाना क्षेत्र में 09 अगस्त 2017 की शाम को आरटीआई कार्यकर्ता सुधीर रवानी (31) अपने घर से निकला था। घर वापस नहीं लौटने पर उसके परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया। आरोपी लखिराम रवानी और बालिका देवी ने एक योजना के तहत सुधीर की हत्या अपने ही घर में कर दी। हत्या के बाद बुलु रवानी के घर पहुंचने पर शव को इंजरी नदी में फेंक दिया गया।
सं सूरज
वार्ता
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19 Apr 2024 | 9:10 PM

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