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सेना के एके-47 चोरी मामले के मुख्य अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज

पटना 21 जून (वार्ता) बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने सेना के मध्यप्रदेश में जबलपुर के आयुध डिपो से अत्याधुनिक राइफल एके-47 की चोरी के मामले के मुख्य अभियुक्त मो. नियाज-उर-रहमान की नियमित जमानत याचिका आज खारिज कर दी।
विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार सिन्हा ने अभिुयक्त मो. नियाज-उर-रहमान की ओर से दाखिल की गई जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद उसे जमानत पर मुक्त करने से इनकार कर दिया।
दूसरी ओर इसी मामले के जेल में बंद अभियुक्त मो. खुर्शीद आलम को विशेष अदालत ने 180 दिनों की निश्चित अवधि में आरोप-पत्र नहीं दाखिल होने के कारण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया।
मामला सेना के जबलपुर स्थित आयुध डिपो से 21 एके-47 राइफल की चोरी का है। इनमें से तीन राइफल बिहार के मुंगेर जिले में बरामद की गई थी तथा दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। गिरफ्तार लोगों की निशानदेही पर इस मामले का उद्भेदन हुआ और अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया या उन्होंने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।
इस मामले में कुल 16 लोग जेल में बंद थे, जिनमें से 12 लोगों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है और ये सभी 12 अभियुक्त जेल में हैं जबकि चार लोगों को निर्धारित अवधि में आरोप-पत्र नहीं दाखिल होने के कारण जमानत पर मुक्त किया जा चुका है।
सं सूरज
वार्ता
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