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राज्य » बिहार / झारखण्ड


हत्या के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद

भभुआ, 26 जुलाई (वार्ता) बिहार में कैमूर जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के मामले में आज एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
व्यवहार न्यायालय, भभुआ के त्वरित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) ओमप्रकाश सिंह की अदालत ने यहां मामले में सुनाई के बाद लालजी बिन्द को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह के अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
प्राथमिकी के अनुसार, 25 जनवरी 2007 की रात्रि कोरी गांव निवासी गौरीशंकर सिंह खेत पर गेहूं का पटवन कर रहे थे। अखलासपुर मड़ई निवासी लालजी बिन्द भी उनके साथ पटवन के कार्य में सहभागी था। आपसी विवाद में लालजी ने गौरीशंकर की तेज धारदार शस्त्र से हत्या कर शव को कुकुरनहिया नदी में फेंक दिया था। घटना के अगले दिन 26 जनवरी 2007 की सुबह पुलिस ने शव को नदी से बरामद किया।
सं.सतीश
वार्ता
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