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सहायक आयुक्त समेत दो को रिश्वत मामले में भेजा गया जेल

पटना, 28 जून (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना स्थित केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने रिश्वत के मामले में आज केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के सहायक आयुक्त और एक अधीक्षक को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया।
सीबीआई के अधिकारियों ने सीजीएसटी के पटना कार्यालय के सहायक आयुक्त चंदन प्रकाश पांडेय और अधीक्षक शोयेबुद्दीन को गुरूवार को पटना में गिरफ्तार करने के बाद आज ब्यूरो के विशेष प्रभारी न्यायाधीश विपुल सिन्हा की अदालत में पेश किया था, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने के बाद न्यायालय ने 12 जुलाई तक के लिए जेल भेजने का आदेश दिया।
आरोप के अनुसार, वैशाली जिले के एक आटा मिल व्यवसायी के पति सुबोध कुमार से उसके मिल के कथित टैक्स में गड़बड़ी में सहायता पहुंचाने के एवज में दो लाख पचास हजार रुपये की रिश्वत लेते दोनों को पटना स्थित कार्यालय से रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने इन अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र एवं भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है।
ब्यूरो ने अभियुक्तों के पास से एक लाख 44 हजार 400 अन्य नगद राशि के साथ कई मोबाइल एवं अन्य सामान भी जब्त करने का दावा किया। अभियुक्तों के जहानाबाद एवं पटना स्थित आवासों की तलाशी भी ली गयी थी। सीबीआई ने मोबाइल समेत जब्त की गई 23 वस्तुओं को भी आज न्यायालय में पेश कर उनकी जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला, दिल्ली से कराने की मांग की जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
सं. सतीश
वार्ता
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