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सृजन घोटाले के दसवें आरोप-पत्र में भी भ्रष्टाचार की धाराएं जुड़ीं

पटना 02 जुलाई (वार्ता) बिहार के बहुचर्चित अरबों रुपये के सृजन घोटाले के दसवें मामले में दाखिल किये गये आरोप-पत्र में भी भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराएं जोड़ी गई हैं एवं कई सरकारी कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विशेष न्यायाधीश कुमार गुंजन की अदालत में कल यह आरोप-पत्र भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के साथ दाखिल किया है। ब्यूरो ने आरोप-पत्र में भागलपुर जिला नजारत और दो राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस मामले में आरापी बनाया है।
आरोपियों में बैंक ऑफ बड़ौदा की भागलपुर शाखा के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक नवीन कुमार साहा के अलावा प्रबंधक वरुण कुमार, अधिकारी अतुल रमण तथा सरफराजुद्दीन एवं लिपिक संत कुमार सिन्हा शामिल हैं वहीं दूसरी ओर बैंक ऑफ इंडिया की सबौर शाखा के तत्कालीन प्रबंधक दिलीप कुमार ठाकुर और ज्ञानेंद्र कुमार के अलावा एन. वी. राजू एवं वंशीधर झा भी आरोपित हैं। ब्यूरो ने इस मामले में सृजन महिला विकास सहयोग समिति की सचिव रजनी प्रिया, प्रबंधक सरिता झा को भी आरोपी बनाया है तो मुख्य संरक्षक मनोरमा देवी का नाम आरोपितों में शामिल करते हुये उन्हें मृत आरोपी की श्रेणी में नामित किया गया है।
सं सूरज
जारी (वार्ता)
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