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गांजा तस्करी मामले में महिला को कठोर सजा

पटना 10 जुलाई (वार्ता) मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) की बिहार की पटना स्थित विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में आज एक महिला को 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या तेईस सह विशेष न्यायाधीश शहाब कौसर ने मामले में सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश में रमानिया के बड़ेशर गांव निवासी सुखिया देवी उर्फ सुखिया बिंद को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
आरोप के अनुसार, पटना रेल थाने की पुलिस ने 22 फरवरी 2015 को पटना जंक्शन की प्लेटफॉर्म संख्या चार पर नियमित जांच के क्रम में संदेह होने पर सुखिया देवी से पूछताछ की थी और फिर कार्यपालक दंडाधिकारी श्रीमती नीलू पाल की मौजूदगी में महिला के सामानों की तलाशी के दौरान तीन थैले में रखे गए 45 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था। महिला के साथ एक 10 वर्ष का बालक भी था, जिसे किशोर न्यायालय भेज दिया गया था।
सं सूरज
वार्ता
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