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राज्य » बिहार / झारखण्ड


हत्यारे पति को आजीवन कारावास

बांका 11 जुलाई (वार्ता) बिहार में बांका जिले की एक त्वरित अदालत ने पत्नी की हत्या के करीब चौदह साल पुराने मामले में पति को आज आजीवन कारावास के साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश के. के. माहथा ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी करार देने के पति योगेंद्र दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक साल की सजा अलग से भुगतनी होगी।
आरोप के अनुसार, जिले के बेलहर थाना क्षेत्र में तरीमंझगांय गांव के योगेन्द्र दास ने 26 जुलाई 2005 को अपनी पत्नी उषा देवी की गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को सुलतानगंज गंगा घाट में बिना किसी को सूचना दिये ही
जला दिया था। इस संबंध में मृतका की भाभी चंपा देवी ने अभियुक्त समेत छह लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी है।
सं सूरज
वार्ता
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