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नई पेंशन योजना के दायरे में बिहार के 151466 कर्मचारी : सुशील

पटना 16 जुलाई (वार्ता) बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि 01 सितंबर 2005 से लागू नयी पेंशन स्कीम के तहत राज्य के 151466 कर्मचारी आच्छादित हैं।
श्री मोदी ने आज भोजनावकाश के बाद विधानसभा में बताया कि 01 सिंतबर 2005 के प्रभाव से लागू नई पेंशन योजना में कर्मचारी को वेतन का 10 प्रतिशत और उतना ही सरकार का अंशदान है। केन्द्र सरकार ने इसमें अपना अंशदान 14 प्रतिशत कर दिया है। बिहार सरकार भी इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि 01 अप्रैल 2019 तक बिहार में 151466 कर्मचारी नई पेंशन योजना से आच्छादित है, जिन्हें अन्य सारे लाभ भी दिये जा रहे हैं।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पेंशन विवाद के तहत बिहार सरकार को झारखंड ने 2017-18 में 1804 करोड़ रुपये की देनदारी में से 1493 करोड़ रुपये दिया है जबकि 310 करोड़ बाकी है। बिहार का तर्क है कि पेंशन मद की देनदारी कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तय हो जबकि झारखंड जनसंख्या के आधार पर चाहता है। केन्द्रीय गृह सचिव ने कर्मचारियों की संख्या के आधार पर पेंशन की देनदारी तय की लेकिन झारखंड सरकार इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय चली गयी। यदि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अगर बिहार के पक्ष में आता है तो झारखंड को 4930 करोड़ रुपये देना होगा।
सूरज
जारी (वार्ता)
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