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राज्य » बिहार / झारखण्ड


हत्या का प्रयास करने के मामले में आठ दोषियों को सजा

दुमका 16 जुलाई (वार्ता) झारखंड में दुमका जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या का प्रयास करने से संबंधित चार साल पुराने मामले में आज आठ नामजद आराेपियाें काे तीन- तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश सिंह की अदालत ने हत्या का प्रयास करने से संबंधित एक मामले में दाेषी पाकर नामजद आराेपी राजकिशोर दास,परमेश्वर दास, लाेबा दास, मनाेज दास, मंटू दास, मंसू दास, पलटन दास और रामदेव दास को यह सजा सुनाई है।
लाेक अभियाेजक ए. बी. सिंह ने बताया कि जिले में सरैयाहाट थाना क्षेत्र के बाबूपुर गांव में 20 अगस्त 2015 को सूचिका मूर्ति देवी के पति राजकिशोर दास पर नामजद आराेपियाें द्वारा जान मारने की नीयत से हथियार से प्रहार किया गया था, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया था। इस घटना काे लेकर मूर्ति देवी की शिकायत पर सरैयाहाट थाने में 21 अगस्त 2015 काे उक्त आराेपियाें के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
सं सूरज
वार्ता
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