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बिहार के मुख्य सचिव कार्यालय की कुर्की पर रोक

पटना, 20 जुलाई (वार्ता) पटना की दीवानी अपीलीय अदालत ने पुराना सचिवालय स्थित बिहार के मुख्य सचिव के साथ ही चार प्रधान सचिव और निबंधन रजिस्ट्रार के कार्यालय को कुर्क करने के मामले में आज आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी।
पटना व्यवहार न्यायालय के सरकारी अधिवक्ता शंभू प्रसाद ने यहां बताया कि इजरा (दीवानी न्यायालय के फैसले को कार्यान्वित कराने के लिए की जाने वाली कार्रवाई) वाद के खिलाफ पूर्व से ही जिला न्यायाधीश की अदालत में एक अपीलीय वाद दाखिल किया जा चुका था जो वर्तमान में अपर जिला न्यायाधीश विपुल सिन्हा की अदालत में लंबित है। उक्त न्यायालय में दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने कुर्की की आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
गौरतलब है कि 03 जुलाई 2019 को पटना व्यवहार न्यायालय स्थित इजरा मुंसिफ की अदालत ने 600 करोड़ रुपये से अधिक के बकाये के मामले में पुराना सचिवालय स्थित मुख्य सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव, लघु सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव और निबंधन रजिस्ट्रार का कार्यालय को कुर्क कर लिये जाने का आदेश जारी कर दिया था। अदालत के आदेश के आलोक में 19 जुलाई 2019 को कुर्की की सूचना अदालत के नाजिर ने सचिवालय पहुंच कर सरकार के प्रतिनिधि को दे दी थी और पुराना सचिवालय की दीवार पर इस आशय की नोटिस भी चस्पा कर दी थी।
सं. सतीश सूरज
वार्ता
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