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राज्य » बिहार / झारखण्ड


हत्या के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद

सीवान, 24 जुलाई (वार्ता) बिहार में सीवान जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के मामले में आज तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा के साथ दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजकुमार की अदालत ने जिले के बसंतपुर थाना कांड संख्या 56/ 17 का विचारण करते हुए राजापुर गांव में गुलाबचंद राय की हत्या के मामले में दीप लाल राय, किशन लाल उर्फ कृष्णा राय और अनिल राय को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर दस -दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दोषियों को एक -एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
आरोप के अनुसार, 11 फरवरी 2017 को राजापुर निवासी गुलाबचंद राय शौच के लिए बाहर गए थे। वापसी के क्रम में दोषियों ने रास्ते में घेरकर कर उनपर चाकू से हमला किया जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गये। घायल को बसंतपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस सिलसिले में मृतक श्री राय की पत्नी कांति देवी के बयान पर एक नामजद प्राथमिकी गांव के दीप लाल राय किशन लाल उर्फ कृष्णा राय तथा अनिल राय के विरुद्ध दर्ज कराई थी ।
सं.सतीश
वार्ता
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