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एनटीपीसी और सीआईएसएफ केअधिकारियों के खिलाफ गबन का मुकदमा

पटना 30 जुलाई (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चार करोड़ 20 लाख रुपये की टीएमटी सरिया के गबन मामले में बिहार में पटना जिले के बाढ़ स्थित एनटीपीसी और केंद्रीय औद्योगिक पुलिस बल (सीआईएसएफ) के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी आज विशेष अदालत को सौंप दी।
ब्यूरो ने यह प्राथमिकी विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार की अदालत को सौंपी है। इस आधार पर न्यायालय में विशेष मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ब्यूरो ने यह प्राथमिकी भारतीय दंड विधान और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में एनटीपीसी और सीआईएसएफ के अज्ञात अधिकारियों एवं अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है।
प्राथमिकी के अनुसार, वर्ष 2007 से 2016 के बीच बाढ़ स्थित एनटीपीसी संयंत्र क्षेत्र के निर्माण के दौरान एनटीपीसी और वहां तैनात सीआईएसएफ के अधिकारियों ने अज्ञात लोगों के साथ मिलकर एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत जाली गेट पास बनाकर सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुये धोखाधड़ी एवं जालसाजीपूर्वक 953.413 मिट्रिक टन टीएमटी सरिया को गायब कर दिया। इसकी कीमत चार करोड़ 20 लाख रुपये बताई जाती है।
सं सूरज
वार्ता
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