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रिश्वत मामले में पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता और रोकड़िया पर आरोप पत्र

पटना 06 अगस्त (वार्ता) बिहार सतर्कता अन्वेषण ब्यूराे ने रिश्वत के एक मामले में आज विशेष अदालत में पथ निर्माण विभाग के तत्कालीन कार्यपाल अभियंता और रोकड़िया के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया।
ब्यूरो ने यह आरोप-पत्र सतर्कता के विशेष न्यायाधीश मधुकर कुमार की अदालत में भारतीय दंड विधान और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के आरोपों के तहत दायर किया है। आरोपियों में पथ निर्माण विभाग, पटना पश्चिमी कार्यालय के कार्यपालक अभियंता सुरेश प्रसाद सिंह और उसी कार्यालय के रोकड़िया शशिभूषण कुमार शामिल हैं।
आरोप-पत्र के अनुसार, आरोपितोें ने सड़क निर्माण से जुड़ी एक कंपनी के प्रतिनिधि से तीन करोड़ रुपये की सुरक्षित अग्रिम राशि जारी करने के एवज में 32 लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी। बाद में मामला 14 लाख रुपये में तय हुआ था। आरोप के अनुसार, ब्यूरो के अधिकारियों ने 09 जून 2019 को दोनों आरोपितों को कार्यापालक अभियंता के पटना में पटेल नगर स्थित आवास से 14 लाख रुपये रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया था।
सं सूरज
वार्ता
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