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एके 47 बरामदगी मामले में एक को जमानत दूसरे की खारिज

पटना 21 अगस्त (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने सेना के मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित आयुध भंडार से चोरी हुये अग्नेयास्त्रों की मुंगेर से बरामदगी के मामले में आज जहां एक ओर आरोप-पत्र नहीं दाखिल होने के कारण एक अभियुक्त को जमानत दे दी वहीं दूसरे आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार सिन्हा की अदालत में जेल में बंद अभियुक्त मो. रिजवान अहमद की ओर से एक याचिका दाखिल कर निवेदन किया गया कि अभियुक्त इस मामले में 180 दिनों से जेल में बंद है और उसके खिलाफ अभी तक आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थना स्वीकार करते हुये विशेष न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के प्रावधानों के तहत अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया।
वहीं, दूसरी ओर इसी मामले के एक अन्य अभियुक्त मो. इरफान आलम की ओर से आरोपों के गुण-दोष के आधार पर नियमित जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गई थी। आवेदन पर सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने इस अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने से इनकार कर दिया। एनआईए इस अभियुक्त के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल कर चुकी है।
मामला बिहार में मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाने में 07 सितंबर 2018 को दर्ज किया गया था। बाद में एनआईए ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी। आरोप के अनुसार, जबलपुर स्थित सेना के आयुध डीपो से प्रतिबंधित एके-47 समेत कई राइफलों तथा अन्य आग्नेयास्त्रों तथा विस्फोटक सामग्री की चोरी एवं बरामदगी का है। पुलिस ने चोरी हुई 21 एके-47 राइफलों में से तीन की बरामदगी मामले के एक आरोपी के पास से किये जाने का दावा किया है।
सं सूरज शिवा
वार्ता
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