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किशोरी के अपहरण मामले में दोषी को सात साल की सजा

बोकारो 21 अगस्त (वार्ता) झारखंड के बोकारो जिले में बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की विशेष अदालत ने एक किशोरी के अपहरण मामले में आज दोषी को सात वर्ष सश्रम कारावास के साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) रंजीत कुमार की अदालत ने 15 वर्षीय लड़की के अपहरण के मामले में चास थाना क्षेत्र के तारानगर निवासी दोषी सन्नी कुमार को सात वर्ष सश्रम कारवास के साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह की सजा अलग से भुगतनी होगी।
आरोप के अनुसार, सन्नी कुमार 18 मई 2018 को एक नाबालिग लड़की को उस समय अपहरण कर लिया जब वह अपनी मां की दवा लाने के लिए एक सहेली के साथ दुकान पर गई थी। दुकान बंद होने के कारण वह घर वापस लौट रही थी । रास्ते में दोषी पीछे से आया और किशोरी के मुंह पर नशीले पदार्थ वाला रूमाल रख दिया, जिससे कुछ देर में वह बेहोश गई हो। जब उसे होश आया तो वह सन्नी के साथ एक ऑटोरिक्शा पर थी। उसने सन्नी को घर पहुंचाने का आग्रह किया लेकिन वह लड़की को धनबाद ले गया। इसके बाद बिहार के गया स्थित अपने एक रिश्तेदार के घर ले जाकर रखा। 10 दिन बाद किशोरी अकेले अपने घर आ गयी।
सं सूरज
वार्ता
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