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पटना उच्च न्यायालय ने पेड़ों की कटाई पर लगाई रोक

पटना 21 अगस्त (वार्ता) पटना उच्च न्यायालय ने आज बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग इलाके में हरे-भरे पेड़ों की कटाई पर रोक लगाते हुये केंद्र एवं राज्य सरकार, पर्यावरण विभाग, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है।
न्यायाधीश शिवाजी पांडेय एवं न्यायाधीश पार्थसारथी की खंडपीठ ने सामाजिक संगठन तरुमित्र की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये यह फैसला सुनाया है।
याचिकाकर्ता के वकील शाश्वत एवं आकाश केशव ने यहां बताया कि गर्दनीबाग में प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी के निर्माण के नाम पर 70 हजार पेड़ काट दिये जाएंगे। इसे कंक्रीट के कॉलोनी तब्दील किया जा रहा है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। भविष्य में खतरे को देखते हुए पेड़ों की अनिवार्यता से इंकार नहीं किया जा सकता है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पेड़ों को बिना काटे दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वह सफल नहीं हो पा रही है। ज्यादातर पेड़ मर जाते हैं या फिर एक-दो प्रतिशत पेड़ ही बच पाते हैं। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष से अधिक उम्र वाले पेड़ को बचाना कठिन होता है।
सं सूरज शिवा
वार्ता
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19 Apr 2024 | 9:10 PM

पटना 19 अप्रैल (वार्ता) बिहार में प्रथम चरण की चार लोकसभा सीट गया (सु), औरंगाबाद, नवादा और जमुई (सु) में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए मतदान में लगभग 48.23 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट कर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी समेत 38 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में लॉक कर दिया।

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