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झारखंड में ध्वनि प्रदूषण नियम नहीं मानने वालों पर होगी कार्रवाई

रांची 05 सितंबर (वार्ता) झारखंड सरकार ने शहरों में ध्वनि प्रदूषण की बढ़ती रफ्तार पर चिंता जताते हुए आज कहा कि इस प्रदूषण से संबंधित नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य सचिव डॉ. डी. के. तिवारी ने यहां ध्वनि प्रदूषण के नियमों के अनुपालन को लेकर आयोजित बैठक में चेतावनी देते हुये कहा कि रात दस बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर कड़ाई से पाबंदी लगाये जाने के साथ ही इन यंत्रों को जब्त करते हुए कारगर कानूनी कार्रवाई की जाये। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि लोग ध्वनि प्रदूषण से होनेवाली हानि के प्रति जागरूक बने और आवाज की तीव्रता को यथासंभव कम करने की आदत डालें। उन्होंने विशेष परिस्थिति में ही रात 10 से 12 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति देने को कहा है।
डॉ. तिवारी ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने का निर्देश दिया है। इसमें यह तय होगा कि अलग-अलग प्रकृति के ध्वनि प्रदूषण के नियमों का अनुपालन कौन-कौन कराएगा। जुर्माना कौन वसूलेगा तथा उसे कहां जमा करेगा। वहीं औद्योगिक पार्क, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बाजार और आवासीय इलाके को आवाज की तीव्रता के अलग-अलग मानकों के अनुसार अधिसूचित करने का निर्देश दिया।
सूरज
जारी (वार्ता)
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