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गांजा तस्करी मामले में दो दोषियों को कठोर कारावास की सजा

पटना 09 सितंबर (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना स्थित मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में आज दो दोषियों को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास के साथ एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) नमिता सिंह की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद बिहार के गोपालगंज जिले में कटेया थाना क्षेत्र के खरहिब बाजार निवासी लाल बहादुर ठाकुर और पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन थाना क्षेत्र निवासी मनोज कुमार चौधरी को एनडीपीएस अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को छह-छह महीने कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
आरोप के अनुसार, 15 मार्च 2014 को आर्थिक अपराध इकाई को सूचना मिली थी कि ओडिशा से गांजे की खेप तस्करी कर पटना एवं हाजीपुर होते हुये गोपालगंज ले जाई जा रही है। इस सूचना के आधार पर पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र के दीदारगंज में धनुकी मोड़ पर वाहनों की जांच के दौरान एक ट्रक के केबिन के पिछले हिस्से में बनाये गये बॉक्स से पुलिस ने 673 किलोग्राम 900 ग्राम गांजा बरामद किया था।
सं सूरज
वार्ता
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