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सृजन घोटाला के एक मामले में बैंककर्मी ने किया आत्मसमर्पण

पटना, 11 सितम्बर (वार्ता) बिहार में अरबों रुपये के बहुचर्चित सृजन घोटाला के एक मामले में अभियुक्त बनाये गये एक बैंककर्मी ने आज केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की पटना स्थित विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
सीबीआई द्वितीय की विशेष न्यायाधीश श्रीमती गीता गुप्ता की अदालत में बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्कालीन लिपिक और अभियुक्त संत कुमार सिन्हा ने आत्मसमर्पण करने के साथ ही स्वयं को न्यायिक हिरासत में लिये जाने की प्रार्थना की थी। अदालत ने प्रार्थना स्वीकार करते हुए अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में लेने के बाद 25 सितम्बर तक के लिए जेल भेजने का आदेश दिया। इसी अदालत ने इस लिपिक समेत सात अभियुक्तों के खिलाफ 20 जुलाई 2019 को गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी किया था।
मामला प्रदेश के भागलपुर जिले में महिला सुदृढ़ीकरण एवं सशक्तिकरण से जुड़ी सरकारी योजनाओं की राशि का आपराधिक षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी एवं जालसाजीपूर्वक लोकसेवकों द्वारा अन्य लोगों के साथ मिलकर अरबों रुपये की गबन का है। इस मामले की प्राथमिकी साल 2017 में दर्ज की गयी थी जिसकी जांच बाद में सीबीआई को सौंप दी गयी थी।
सं.सतीश
वार्ता
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